EPF Advance Rules 2025: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग स्कीमों में से एक है। इस स्कीम में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12% योगदान करता है और उतना ही योगदान नियोक्ता (Employer) भी करता है। इस पर हर साल EPFO की ओर से तय ब्याज मिलता है।
आमतौर पर PF का पैसा रिटायरमेंट के समय निकाला जाता है, लेकिन EPFO कुछ विशेष परिस्थितियों में नौकरी के दौरान आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) या PF एडवांस की अनुमति भी देता है।
EPFO के नए नियमों के अनुसार, नौकरी करते हुए भी PF से पैसा निकाला जा सकता है – लेकिन कुछ खास वजहों से ही। आइए जानते हैं वो 12 परिस्थितियां, जब आप PF से पैसा निकाल सकते हैं:
1. शादी के लिए PF निकासी
अगर आपकी, आपके बच्चों या भाई-बहन की शादी है तो आप PF से एडवांस ले सकते हैं।
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न्यूनतम 7 साल की सदस्यता होनी चाहिए
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खाते में कम से कम ₹1,000 बैलेंस जरूरी
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अपने योगदान का 50% (ब्याज सहित) तक निकाल सकते हैं
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यह सुविधा जीवन में अधिकतम 3 बार मिलती है
(EPF स्कीम 1952, पैरा 68K)
2. बच्चों की पढ़ाई के लिए PF एडवांस
12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए PF से पैसा निकाला जा सकता है।
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7 साल की सदस्यता जरूरी
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अधिकतम 3 बार निकासी
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योगदान का 50% (ब्याज सहित) तक निकाला जा सकता है
(पैरा 68K)
3. घर/जमीन खरीदने या बनवाने के लिए PF निकासी
अगर आप घर या जमीन खरीदना या मकान बनवाना चाहते हैं:
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PF में 5 साल की सदस्यता जरूरी
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प्रॉपर्टी आपके, आपके जीवनसाथी या संयुक्त नाम पर होनी चाहिए
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जमीन खरीदने पर:
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अधिकतम 24 महीने की बेसिक सैलरी + DA या कुल EPF बैलेंस या कुल कीमत – जो भी कम हो
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मकान खरीदने/बनवाने पर:
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अधिकतम 36 महीने की बेसिक सैलरी + DA या कुल जमा या कुल कीमत – जो भी कम हो
(पैरा 68B)
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4. मकान की मरम्मत के लिए PF निकासी
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मकान बनने के 5 साल बाद मरम्मत के लिए पैसा निकाला जा सकता है
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10 साल बाद फिर से निकासी की अनुमति मिलती है
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यह सुविधा दो बार मिलती है
5. इलाज के लिए PF एडवांस
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कोई न्यूनतम सदस्यता नहीं
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कभी भी निकासी संभव
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अधिकतम 6 महीने की बेसिक सैलरी + DA या EPF बैलेंस – जो भी कम हो
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आवश्यकता के अनुसार बार-बार निकासी की जा सकती है
(पैरा 68J)
6. रिटायरमेंट से एक साल पहले निकासी
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अगर आप 54 साल के हो चुके हैं या रिटायरमेंट से 1 साल दूर हैं
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तो आप EPF बैलेंस का 90% तक पैसा निकाल सकते हैं
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यह सुविधा केवल एक बार मिलती है
(पैरा 68NN)
7. विकलांगता की स्थिति में PF निकासी
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शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य
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6 महीने की बेसिक सैलरी + DA, या कर्मचारी हिस्सा (ब्याज सहित), या उपकरण की लागत – जो भी कम हो
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यह निकासी हर 3 साल में एक बार संभव है
(पैरा 68N)
8. बेरोजगारी की स्थिति में PF एडवांस
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अगर कंपनी 15 दिन से अधिक बंद रही हो और वेतन नहीं मिल रहा हो
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या 2 महीने से लगातार वेतन न मिला हो (हड़ताल को छोड़कर)
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तो कर्मचारी अपना PF हिस्सा (ब्याज सहित) निकाल सकते हैं
(पैरा 68H)
9. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) के लिए निकासी
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55 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद
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EPF बैलेंस का 90% तक पैसा निकालकर VPBY में निवेश किया जा सकता है
(पैरा 68NNN)
10. बिजली कटौती की स्थिति में PF एडवांस
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अगर लंबे समय तक बिजली नहीं मिल रही हो
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तो एक महीने की सैलरी, ₹300 या अपने हिस्से का योगदान – जो भी कम हो – निकाला जा सकता है
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इसके लिए EPF फॉर्म 31 भरना होगा
11. होम लोन चुकाने के लिए PF निकासी
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मकान के लिए लिए गए लोन के रीपेमेंट के लिए
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10 साल की सदस्यता जरूरी
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अधिकतम 36 महीने की बेसिक सैलरी + DA, या कुल EPF बैलेंस (employee + employer), या बकाया लोन – जो भी कम हो
(पैरा 68BB)
12. नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में PF एडवांस
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अगर कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया है और उसने कोर्ट में मामला दर्ज किया है, तो वह अपने EPF का 50% तक पैसा निकाल सकता है
(पैरा 68HH)
ध्यान दें:
इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए EPFO पोर्टल पर KYC डिटेल्स (पैन, आधार, बैंक खाता आदि) अपडेट होना जरूरी है। EPF से जुड़ी नई जानकारी, सेवाएं और अपडेट के लिए EPFO की वेबसाइट या UMANG ऐप पर नजर रखें।